जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का अब होगा 10 लाख का दुर्घटना बीमा

प्रदेश सरकार ने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा की सुविधा दी है। जिसके लिए राज्य कर विभाग ने बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के दो लाख व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा।

बता दे जीएसटी से पहले प्रदेश में लागू वैट प्रणाली में व्यापारियों को पांच लाख तक दुर्घटना बीमा की सुविधा दी गई थी। 2022 में सरकार ने बीमा राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख किया। योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत होने पर उनके आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में सरकारी ठेकेदार, कंपनियां शामिल नहीं है।