नाबालिग को बहला-फुसला कर काशीपुर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में ऋषिकेश कोतवाली में अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।