छह माह के दुधमुंहे बच्चे की हत्या कर नहर में फेंकने के मामले में सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी मां को बच्चे की हत्या करने पर आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार तीन नवंबर 2019 को कनखल क्षेत्र में एक छह माह दुधमुंहा बच्चा गुम हो गया था। आसपास व रिश्तेदार से पूछने पर भी बच्चे का पता नहीं चल सका । सूचना मिलने पर घर पहुंचे पिता ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की।
जांच मे सीसीटीवी फुटेज में बच्चे की मां की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। जिसके बाद पुलिस की सख्ती पर बच्चे की मां ने उसकी हत्या की बात कबूल कर ली थी। पूछताछ करने पर आरोपी महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन अपने बच्चे को बैग में रखकर आनंदमयी पुलिया पर जाकर उसको नहर में डुबोकर हत्या कर फेंक दिया था।