केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है ।
याचिकाकर्ता गौरी मौलखी के मुताबिक 2013 में केदारनाथ यात्रा का प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत से यह कहते हुए अपने हाथ में लिया था कि जिला पंचायत ट्रैक के रख रखाव और इस्तेमाल किए गए घोड़ों, खच्चरों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वच्छता संबंधी समस्याओं का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। यात्रा मार्ग पर 14 हजार घोड़े, खच्चरों का गोबर, मूत्र और पशुओं के शवों को ट्रैक पर ही छोड़ दिया जाता है।
इस मामले में 10 मई 2013 को हाईकोर्ट ने यात्रा मार्ग की स्वच्छता संबंधी आदेश जारी किया था। जिसका पालन नहीं किया गया। गौरी मौलेखी की ओर से इस प्रकरण में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने डीएम रुद्रप्रयाग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।